Dahej nirodhak adhiniyam 1961 दहेज निरोधक अधिनियम 1961 अर्थ - हमारे समाज की वैवाहिक समस्याओं में दहेज प्रथा की समस्या का रूप भी बहुत गंभीर है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 इस समय के समाधन हेतु 8 मई,1961को संसद के संयुक्त अधिवेशन में निरोधक बिल' रखा गया। इस अधिनियम की भाषा तथा उद्देश्य ऐसे हैं जो हिंदुओं एवं दूसरे सभी संप्रदायों पर लागू होते हैं इसके द्वारा लड़के अथवा लड़की के विवाह को स्वीकृति के रूप में सभी तरह के दहेज लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेषताएं - 1. " विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्ट के रूप में एक पक्षीय व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति अमूल्य वस्तु रहे कहीं जाएगी।" 2. विवाह के अवसर पर भेंट के रूप में दी जाने वाली नकद, रकम, आभूषण, वस्त्र अथवा अन्य वस्तुओं के को 'दहेज' नहीं माना जाएगा। 3. अगर कोई व्यक्ति दहेज देता अथवा लेता है या इस कार्य में मदद करता...